आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। सहायक आयुक्त (खाद्य) आजमगढ़ मण्डल, द्वारा मारवाड़ी धर्मशाला में विभिन्न खाद्य कारोबारियों की समस्याओं का अनुश्रवण कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। शासन के निर्देशानुसार हर त्रैमासिक चक्र में खाद्य व्यवसाय से जुड़े विभिन्न प्रकार के व्यापारियों की समस्याओं का अनुश्रवण कर उसका निराकरण करना तथा आवश्यक हो तो उसको शासन को प्रेषित किया जाये।
व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं से सहायक आयुक्त (खाद्य) को अवगत कराया कि लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व न करने पर प्रतिदिन 100 की पेनल्टी को समाप्त किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यापारियों से अपील किया कि आप सभी लोग अपने कैश मेमो या टैक्स इनवॉइस पर थ्ैै।प् लाइसेंस नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। इसके अतिरिक्त यह सभी व्यापारियों से अपील किया गया कि आप सभी लोग नमूना संकलन के समय उस खाद्य पदार्थ को जहां से क्रय किया है, उसका बिल या कैश मेमो अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे उसके विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही कर उस अंतिम विक्रेता या उत्पादनकर्ता तक पहुंचा जा सके। रेस्टोरेंट व्यवसाइयों ने नए विनियम में प्रति सर्विंग उससे प्राप्त ऊर्जा (कैलोरी) का अंकन अनिवार्य रूप से करने पर आपत्ति जताई और उसे हटवाने की मांग की तथा व्यापारियों द्वारा यह प्रशंसा कि गयी कि इस तरह की बैठक व्यापारियों के हित में हर माह किया जाना उपयोगी होगा। उक्त बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण आरसी शुक्ल, प्रेम चंद्र, आरबी चौहान, संजय सिंह, अंकित सिंह, मण्डलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी साकिब खान व जनपद के प्रतिष्ठित व्यवसायी सम्मिलित हुए।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार