अतरौलिया आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। परमेश्वरपुर स्थित क्षेत्रीय गांधी आश्रम खाता संख्या एक के गाटा संख्या 104 रकबा 0.2850 हेक्टेयर व ग्राम बूढ़नपुर के खाता संख्या 0077 के गाटा संख्या 746 मी. रकबा 0.1550 हेक्टेयर तहसील बुढ़नपुर की अचल संपत्ति उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर के आदेश 15 मार्च 2022 को कुर्क कर लिया गया था जिसपर बकाए के प्रति वसूली करने हेतु पट्टे, लीज़ की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच कुर्क की गई भूमि को क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम अतरौलिया के मंत्री पद पर कार्यरत सत्यनारायण सिंह पुत्र राम शब्द जिला अंबेडकर नगर निवासी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कुर्क की गई भूमि पर स्थित दुकान व आवासीय भवन का ताला तोड़कर अवैध रूप से पुनः संचालन कर रहे थे जो कि उप जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। संस्था के खिलाफ बिजली का बकाया 405552 व न्यायालय की आरसी 46406 व 612057 बकाया है। इसी क्रम में सूचना पाकर शनिवार को तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम पर पहुंचे जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जप्त की गई भूमि व आवासीय मकान को पुनः सीज कर नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं तहसीलदार द्वारा ताला तोड़कर दुकान संचालित कर रहे गांधी आश्रम के मंत्री के खिलाफ स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर दी।
रिपोर्ट-आशीष निषाद