पवई आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर को मानदेय का भुगतान न किए जाने और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने के मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सलारपुर की प्रशासक एवं निवर्तमान प्रधान सोमारी देवी को तत्काल प्रभाव से प्रशासक पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पवई को ग्राम पंचायत सलारपुर का प्रशासक नियुक्त किया है।
मामला ग्राम पंचायत सलारपुर की केयरटेकर सुशीला पत्नी लालजी द्वारा मानदेय भुगतान को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल सिविल रिट याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने विगत वर्षों से सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई का कार्य करने के बावजूद पारिश्रमिक का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया था।
जिलाधिकारी के आदेश में इसे उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने के साथ-साथ प्रशासक पद के पदीय दायित्वों के दुरुपयोग का मामला माना गया है। शासनादेशों में निर्धारित प्रावधानों के क्रम में प्रशासक को तत्काल प्रभाव से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के संपादन से विरत करते हुए पद से हटा दिया गया। जिलाधिकारी ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पवई को ग्राम पंचायत सलारपुर का प्रशासक नियुक्त करते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के मानदेय भुगतान की कार्रवाई पूर्ण कर इसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी, आजमगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं, खंड विकास अधिकारी पवई को आदेश की प्रति सोमारी देवी को तामील कराने तथा तामील प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट-नरसिंह