आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम), द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत एक मुकदमे से संबंधित अभियुक्त ओसामा पुत्र मो.आरिफ निवासी कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 7 वर्ष की कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार