आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में तहसील विधिक सेवा समिति सदर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिविर में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत तथा उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना था।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय आजमगढ़ नितिका राजन द्वारा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कानूनी समस्या है तथा उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसका सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय व तहसील स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
इस अवसर पर आशीष कुमार राय चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, तहसीलदार, वन स्टॉप सेन्टर की महिलाएं, पराविधिक स्वयं सेवक तथा क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं।
रिपोर्ट-सुबास लाल