आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी नगर पंचायत महराजगंज श्वेता जायसवाल ने बताया कि मनोज कुमार सिंह लिपिक नगर पंचायत महराजगंज के विरूद्ध नवसृजित नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं मार्टिनगंज से सम्बद्धता समाप्त होने के बावजूद नगर पंचायत बूढ़नपुर एवं मार्टिनगंज का अनियमित रूप से कार्य देखे जाने, सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में लेखों में कूट रचना से सम्बन्धित शिकायत की जांच के समय वांछित समस्त अभिलेख प्रस्तुत न करके जांच कार्य को प्रभावित किये जाने पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जांच आख्या तीन अक्टूबर 2024 में मनोज कुमार सिंह की कार्यप्रणाली सन्देहास्पद पाते हुये दोषी पाया गया है। इसके साथ ही जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ एवं मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ की संयुक्त जांच आख्या 12 अगस्त 2025 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नगर पंचायत बूढ़नपुर व मार्टिनगंज से सम्बद्धता समाप्ति आदेश क्रमशः 21 नवम्बर 2023 एवं 17 दिसम्बर 2024 के बावजूद मनोज कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त प्रभार वाली निकायों का स्वइच्छित अनियमित कार्य करते हुये अपने यूजर आईडी पासवर्ड से सगे सम्बन्धियों को लाभ देने हेतु जेम पोर्टल पर निविदाएं अपलोड की गयी और उसकी स्वीकृति आदि के लिए दोषपूर्ण कार्यवाही की गयी, जिसके लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
उपरोक्त आरोपों के दृष्टिगत मनोज कुमार सिंह लिपिक नगर पंचायत महराजगंज को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में मनोज कुमार सिंह को कार्यालय नगर पंचायत महराजगंज से सम्बद्ध किया गया है।
रिपोर्ट-सुबास लाल