आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। प्रोबेशन विभाग के सफल प्रयास से सोमवार को थाना कप्तानगंज अंतर्गत कादीपुर तिवारी गांव निवासी विनीता यादव को अपने घर में रहने का अधिकार दिलाया गया। विनीता को पांच वर्ष पूर्व पति सहित घर के सभी लोगों ने बेदखल कर दिया था। विनीता को एक नौ वर्षीय बेटी साक्षी भी है।
विनीता यादव ने न्यायालय में धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वह 27 जून 2022 को मुकदमा जीत गई, जिसमें न्यायालय ने निर्देशित किया कि विपक्षीगण दिनेश यादव, प्रार्थिनी विनीता यादव के विरूद्ध किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हिंसा नहीं करेंगे एवं न ही उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार व तिरस्कार किया जायेगा। विनीता यादव को साझी गृहस्थी से बेदखल नहीं करेंगे, जिसमें वह पहले निवास करती थी, उसमे रहने दें तथा विपक्षी दिनेश यादव वादिनी विनीता यादव को एक मुश्त साठ हजार रूपये भी अदा करें।
विनीता को न्यायालय, पुलिस विभाग, महिला शक्ति केंद्र तथा सखी वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त प्रयासों से संरक्षित करते हुए घर में रहने का अधिकार दिलाया गया। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर सरिता पाल, समन्वयक अन्नू सिंह, स्टाफ नर्स पिंकी सिंह, काउंसलर शिवाली त्रिपाठी, केस वर्कर रंजना मिश्रा तथा ममता का अतुलनीय योगदान रहा।
रिपोर्ट-प्रमोद कुमार यादव