माहुल आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अहरौला थाना क्षेत्र के तरकुलहा गांव निवासी हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव को आपराधिक गतिविधियों के चलते 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर का आदेश अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ के कोर्ट से 15 अप्रैल को आदेश जारी कर संबंधित थाने द्वारा आदेश का पालन करते हुए हरिश्चंद्र यादव को 6 महीने के लिए जिला बदर की नोटिस दे दी गई है। इस 6 महीने के दौरान अपराधी का जिले की सीमा में प्रवेश वर्जित रहेगा। किसी मुकदमे में तारीख होने पर ही जनपद सीमा में प्रवेश कर सकेगा। प्रभारी इंचार्ज अहरौला ने बताया जिला बदर के खिलाफ लगभग 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इसकी पहचान हिस्ट्रीशीटर नंबर 61 के रूप में है। यह अपराधी गैंग डी 232 का लीडर है। अपराध को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
इस संबंध में थाने के प्रभारी इंचार्ज रविंद्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कोर्ट के आदेश के जारी होने के बाद दूसरे दिन पुलिस द्वारा नोटिस जिला बदर को दे दी गई, उसी दिन से ही उसे जिला के बाहर भेज दिया गया।
रिपोर्ट-श्यामसिंह