नौ साल पुराने हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

शेयर करे

आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। पुलिस के आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी निगरानी और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप करीब नौ वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 10 सितंबर 2017 को फूलपुर थाना क्षेत्र के भेड़ियाचक उल्लापुर निवासी राम अवध यादव ने दीदारगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके पौत्र ऋषिकांत को रात करीब 10 बजे घर से बुलाकर ले जाया गया था। बाद में लाठी-डंडों से मारपीट कर उसकी हत्या किए जाने की जानकारी हुई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दिनेश यादव पुत्र रामदेव यादव, लालमन यादव पुत्र स्वर्गीय मुरली यादव, रामलोचन यादव पुत्र अक्षयबर यादव और रामदेव यादव पुत्र अक्षयबर यादव, निवासी डिघिया, थाना दीदारगंज के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 233/2017 में धारा 302, 34 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। पुलिस की ओर से मामले की लगातार निगरानी की गई और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। बुधवार, 12 अगस्त 2026 को आजमगढ़ स्थित ईसी न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दिनेश यादव और लालमन यादव को हत्या का दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, नामजद आरोपी रामलोचन यादव की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है। जबकि रामदेव यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
रिपोर्ट-सुबास लाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *