अतरौलिया आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दीपावली को लेकर फायर विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने लगने वाली पटाखों की दुकानों के लिए गाइड लाइन जारी की है। आबादी से दूर पटाखे की दुकानों को लगाया जाएगा, जिसके लिए अब नगर का पूरब पोखरा चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि गाइड लाइन में एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी 3 मीटर से कम न हो। टिन शेड की चादरों से अस्थाई दुकानें बनाई जाए। अन्य सामग्री से निर्मित दुकान अनुमन्य नहीं है।
अवयस्को द्वारा आतिशबाजी की बिक्री कराना नियम विरुद्ध है। समूह स्थल पर लगाये जाने वाली आतिशबाजी दुकानों के सामने कार, मोटर साईकिल इत्यादि की पार्किंग न की जाय। पार्किंग की व्यवस्था 50 मीटर से अधिक दूरी पर हो। दुकान के सामने 200 लीटर क्षमता का पानी भरा ड्रम रखा जाय। दुकान में लालटेन व मोम बत्ती आदि का प्रयोग न करें तथा धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाएं। बालू का रिजर्व स्टाक पर्याप्त मात्रा में रखे। बिजली खम्भों के पास व तार के नीचे तथा ट्रांसफार्मर के पास दुकान न लगाये। एक समूह में 50 से अधिक आतिशबाजी की अस्थाई दुकान न लगायी जाय।
इन सभी नियमों के अनुसार थानाध्यक्ष अतरौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर नगर के पूरब पोखरा पर पटाखे की अस्थाई दुकानों को लगाया गया है जहां लगभग एक दर्जन से अधिक पटाखे की दुकाने बिक्री के लिए सज चुकी हैं। नगर पंचायत के आबादी वाले इलाके में किसी भी प्रकार की पटाखे की दुकान नहीं लगेगी, अगर कोई नियमो का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट-आशीष निषाद