आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट द्वारा थाना रौनापार मृतका चनौती पत्नी जगरनाथ, निवासी कादीपुर की गोली मारकर हत्या के सन्दर्भ में थाना रौनापार पर पंजीकृत मुकदमा एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त तसब्वर पुत्र कुद्दूस निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज को दोषसिद्ध पाते हुए अदालत ने अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड व धारा 3 (1)5 एससी/एसटी एक्ट में दोष मुक्त किया गया।
इसी क्रम में पुराने विवाद में वादी के पुत्री की लज्जा भंग करने व प्रतिरोध करने पर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने वाले अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास व 3 हजार रूपया का जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित मुच्चुन उर्फ आफताब पुत्र बरकतुल्लाह निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में एक वर्ष की सश्रम कारवास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार