आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। कोर्ट में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर 3, आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर पंजीकृत एक मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त लाल बिहारी सिंह पुत्र कोदई, लाल बहादुर सिंह पुत्र कोदई, हरेन्द्र पुत्र लालू सिंह निवासीगण उर्दिहा नई बस्ती कोलवा, थाना रौनापार व अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी उर्दिहा थाना रौनापार (पूर्व विधायक) को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को धारा 302 भादवि के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
रिपोर्ट-ज्ञानेन्द्र कुमार