आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में 21 फरवरी को तहसील मार्टीनगंज में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर शिकायतकर्ता सत्यराम बिन्द निवासी नर्वे, तहसील मार्टीनगंज द्वारा शिकायत की गयी कि ग्राम सभा नर्वे में स्थित गाटा संख्या 39/0.108 हे. भीटा खाते की भूमि के रकबा 0.0040 हे. पर ग्राम हीरालाल पुत्र हरिगेन द्वारा पहले नलकूप, हैण्डपम्प, शौचालय व मकान से सटाकर मकान का पोर्च बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जांच में शिकायत सही पायी गई।
इसी प्रकार शिकायतकर्ता नितेन्द्र सिंह निवासी जेठहरी तहसील मार्टीनगंज द्वारा शिकायत की गयी कि गांव में स्थित गाटा संख्या 399/0.007 हे. सरकारी अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर केदार पुत्र शीतल तथा ओमप्रकाश, जयप्रकाश, पद्मावती व विजय पुत्रगण राम सुमेर व किरन सिंह पत्नी कपिल देव, प्रमोद कुमार, वशिष्ठ, विजयमल पुत्रगण दूधनाथ, सुमित कुमार, कपिलदेव, हृदय नारायण पुत्र दूधनाथ, अमित कुमार पुत्र कपिल देव व अरुण कुमार पुत्र दूधनाथ व हरिश्चन्द्र पुत्र अमलदार द्वारा जोत बोकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तथा गाटा संख्या 389 रकबा 0.042 हे. जो सरकारी अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर उमेश, जनार्दन व दिनेश पुत्रगण हवलदार, नरेंद्र, विजय नारायण, सुरेश पुत्रगण संत प्रसाद, श्रीकृष्ण व सुभाष पुत्रगण रामसागर, गुना देवी पत्नी रामधनी, हरिकिशन पुत्र रामधनी, अभिलेख, इंद्रमणि, जसवंत पुत्रगण बंशराज, रामनारायन व सत्यनारायन पुत्रगण मुसाफिर, संजय सिंह व अश्वनी सिंह पुत्रगण तेज बहादुर, चंदन व विजय पुत्रगण राम बचन, संध्या सिंह पत्नी मनोज, धीराजी देवी पत्नी छत्रधारी द्वारा जोत बोकर व वंशनारायन, हंसनारायन व योगेंद्र पुत्रगण हरिप्रसाद द्वारा सेफ्टी टैंक बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। प्रकरण की जांच में शिकायत सही पायी गई।
उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण से सम्बन्धित जनशिकायतों के दृष्टिगत थाना बरदह एवं थाना दीदारगंज में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
रिपोर्ट-सुबास लाल