ज्ञानवापी प्रकरण को अदालत ने माना सुनवाई योग्य

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा काशी विश्वेश्वरनाथ मंदिर प्रकरण को न्यायालय द्वारा सुनकर सुनवाई योग्य माना गया। इस खुशी में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक डा.अशोक सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेताओं की एक बैठक उनके कार्यालय पर सोमवार को हुई। जिसमें हिंदू पक्ष में फैसला आने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई।
भाजपा शिक्षका प्रकोष्ठ के गोरखपुर क्षेत्र के सह संयोजक मनीष सिंह, डा.शौर्य विक्रम, विजय त्रिपाठी, डीके चौबे, एमजी सिंह, बृ्रजेश यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष पवन दे आदि उपस्थित थे। डा.अशोक सिंह ने बताया कि वाराणसी के श्रृंगार गौरी केस की मेरिट पर वाराणसी के जिला कोर्ट ने यह माना है कि श्रृंगार गौरी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। जिसमें 22 सितंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की अपील की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
रिपोर्ट-ज्ञानेन्द्र कुमार

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