गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर करावास

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को दिया। अभियोजन कथानक के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवरिया खालसा गांव में स्कूल में बच्चों की आपस में पढ़ाई को लेकर हुई कहासुनी की मामूली रंजिश को लेकर बरखू राजभर के ललकारने पर सुनील, शिवलोचन, हरिलाल, मोचन राजभर, राम भजन चौहान तथा एक नाबालिग किशोर ने 20 फ़रवरी 2005 की सुबह सात बजे श्यामराज तथा चंद्रिका यादव को लाठी- डंडे से बुरी तरह से मारा-पीटा। इन्हीं चोटों की वजह से श्यामराज की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौराने मुकदमा आरोपी राम भजन चौहान की मृत्यु हो गई तथा नाबालिग किशोर की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी जयहिंद यादव समेत कुल ग्यारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बरखू राजभर ,सुनील राजभर, मोचन राजभर तथा हरिलाल चौहान को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को तेरह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक अन्य दोषी शिवलोचन राजभर के फैसला सुनाते समय गैरहाजिर रहने पर अदालत ने शिव लोचन राजभर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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