माहुल आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दलित किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपित नगर पंचायत माहुल के चेयरमैन लियाकत अली को उच्च न्यायालय प्रयागराज से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दीदारगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 14 वर्षीया पुत्री के अपहरण करने का आरोप लगाते हुए 22जून को एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के लाहीडीह निवासी अब्दुर्रहमान और नगर पंचायत माहुल के चेयरमैन लियाकत अली पर किशोरी के अपहरण और संरक्षण का आरोप लगा था। पुलिस ने अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद लियाकत अली की तलाश में लगी थी। बाद में युवती ने बयान बदल दिया था और पुलिस पर यह आरोप लगाया था कि पहले से लिखी तहरीर पर रात के अंधेरे में पुलिस ने उससे अंगूठा लगवा लिया था और उसमे कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाया। युवती ने इस बाबत पुलिस महानिदेशक लखनऊ सहित तमाम अधिकारियों को पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायती पत्र भी प्रेषित किया था। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद लियाकत अली ने अग्रिम जमानत के लिए जनपद न्यायालय में याचिका दायर करने के साथ ही साथ उच्च न्यायालय प्रयागराज की शरण ली। जहा से न्यायाधीश ने उन्हें फौरी राहत देते हुए विवेचना के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया।
रिपोर्ट-श्यामसिंह