हाईकोर्ट के आदेश पर 55 साल बाद प्रशासन ने दिलाया कब्जा

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अंजानशहीद आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर कस्बा में मेहनाजपुर में स्थित 14 एकड़ भूमि उच्च न्यायालय के प्रत्यावेदन पर 55 साल बाद नीलामदर को प्रशासन ने 10 थाना के प्रभारी व दो क्षेत्राधिकारी और पीएसी बल के साथ सैकड़ो की संख्या में स्थानीय पुलिस बल के साथ पहुंच कर कब्जा दिलाया। धरनारत बैनामादार उप जिलाधिकारी सगड़ी के आश्वासन पर माने।
जीयनपुर कस्बा के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मेंहनाजपुर में स्थित लगभग 14 एकड़ भूमि पर संजय अग्रवाल पुत्र वेद प्रकाश अग्रवाल निवासी एलवल आजमगढ़ को हाईकोर्ट के प्रत्यावेदन पर प्रशासन ने बुधवार को देर शाम तक कब्जा दिलाया गया। जीयनपुर बाजार से एक किमी. दूरी पर दोहरीघाट रोड पर करोड़ो रुपये की भूमि है। जिसको रुपाली कन्स्ट्रक्शन ने संजय अग्रवाल से लिया था। उसी भूमि पर 49 किसानों ने भी बैनामा लिया था जिसके वजह से दोनों पक्ष में विवाद व मुकदमेंबाजी भी थी। दोनों पक्ष कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे। कई बार आमने-सामने आ गये। एक पक्ष के अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि एक मुकदमा उपजिलाधिकारी सगड़ी के यहां था जिसको राजीव रत्न सिंह उपजिलाधिकारी सगड़ी ने कुछ दिन पूर्व बैनामेदार 49 किसानों का नाम खारिज कर दिया था जिस पर किसानों ने मंडलायुक्त के यहां अपील की, वहां से भी खारिज हो गया। किसान हाईकोर्ट गये जहां उनका वाद लम्बित है। दूसरी तरफ नीलामदार संजय अग्रवाल कब्जा कराने का आदेश हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन का आदेश दिया जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर डा.अतुल गुप्ता उपजिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी, यादवेंद्र पाण्डेय, कोतवाल यादवेंद्र पाण्डेय, सीओ सगड़ी अनिल वर्मा, क्षेत्राधिकार लालगंज मनोज रघुवंशी, सहित 10 थानों की फोर्स, पीएसी, महिला पुलिस के साथ भारी सुरक्षा के बीच नीलामदार को कब्जा दिलाया।
रिपोर्ट-फहद खान

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