आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। थाना कप्तानगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहृता को बेचने वाली महिला को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। उक्त मामले में पूर्व में एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है।
बीते 21 मई को वादी मुकदमा थाना कप्तानगंज में लिखित तहरीर दिया कि 20 मई को वादी व वादी का परिवार सो कर उठा तो देखा कि वादी की नाबालिग भतीजी घर में मौजूद नहीं है। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी। विवेचना के दौरान पीड़िता को 19 सितम्बर को ग्राम सिंगोई थाना कुवंरगांव जनपद बदांयू से बरामद किया गया। मुकदमें में पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त अक्षित शर्मा पुत्र गिरीशचन्द्र शर्मा निवासी सिगोंई थाना कुवरगांव जनपद बदांयू व राधा पत्नी अज्ञात निवासी अज्ञात का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता राधा द्वारा नाबालिग अपहृता को बहला फुसला कर घर से ले गयी और उसे अभियुक्त अक्षित शर्मा को 60 हजार रूपये में बेच दी। अभियुक्त अक्षित शर्मा द्वारा नाबालिग अपहृता को खरीद कर उसे पत्नी के रूप में रखा था। अभियुक्त अक्षित शर्मा को 23 सितम्बर को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है। 12 दिसम्बर मंगलवार को पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता राधा पुत्री गुलाबचन्द यादव निवासी ग्राम डुमरी थाना रामपुर जनपद मऊ हाल पता कस्बा रायपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को कस्बा रायपुर से गिरफ्तार किया गया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार