फूलपुर आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। स्थानीय तहसील क्षेत्र के ससना गांव निवासिनी लीलावती पत्नी रामजतन ने एक अधिवक्ता के खिलाफ जबरन भूमि कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से न्याय की गुहार लगायी है।
उक्त महिला का आरोप है कि वर्ष 2008 में ससना गांव में गाटा संख्या 324 में बैनामा लिया था और आवास बनाकर काबिज है। उक्त भूमि पर पेशे से अधिवक्ता संजय यादव पुत्र दयाराम निवासी भीखपुर मुझे ओर मेरे परिवार को मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं। अधिवक्ता संजय यादव तहसील बार के वर्तमान समय मंे मंत्री है और काफी धन बल और पहुंच वाले हैं। धमकी देकर मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि अपनी पहुंच के बल पर मेरा घर गिरवाकर बगल ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर लेंगे। पीड़िता ने एसडीएम से बिपक्षी संजय के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने एवं न्याय दिलाने की गुहार लगायी है।
इसी प्रकरण में फूलपुर के अधिवक्ता एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन और न्यायालय का वहिष्कार कर रहे हैं। इस सम्बंधमें अधिवक्ता संघ मंत्री संजय यादव का कहना है कि महिला गलत आरोप लगा रही है। उक्त भूमि के चार हिस्सेदार थे तीन फरीक से मैं बैनामा लिया हूं एक से महिला ने भूमि खरीदी है और अपने हिस्से से अधिक कब्जा कर रखा है। नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा सीमांकन के दौरान साबित हो गया है कि महिला द्वारा हिस्से से अधिक भूमि कब्जा किया गया है।
इस संबंध में एसडीएम का कहना है कि उक्त गाटा संख्या 324 ग्राम सभा की भूमि का मिल जुमला नम्बर है। पट्टा धारकों से भूमि अधिवक्ता व महिला द्वारा क्रय किया गया है। परन्तु पट्टा धारकों को जो भूमि पट्टा किया गया उसमें नक्सा नजरी नहीं बना है और सभी क्रेता सड़क की सीमा पर भूमि ंप्राप्त करना चाहते हैं।
रिपोर्ट-मुन्ना पाण्डेय