होली के दिन बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है कि होली के पर्व पर 14 मार्च शुक्रवार को सायं 5 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी की फुटकर दुकाने एवं बार व माडलशाप तथा समस्त थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायें। इस बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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