प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आपत्तिजनक पोस्टर प्रकरण में हुई कार्रवाई
वाराणसी (सृष्टि मीडिया)। जिले के चर्चित नेपाली युवक के सिर मुंडवाकर जय श्रीराम का नारा लगाने के मामले में फरार चल रहे विश्व हिन्दू सेना प्रमुख अरुण पाठक को वाराणसी के जिला न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आपत्तिजनक पोस्टर प्रकरण में सशर्त जमानत दे दिया है। सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया है। वादी के अधिवक्ता ने सुजीत सिंह चंदेल हैं।
बतादें, छह जुलाई, 2021 को बनारस के प्रमुख स्थानों पर पीएम-सीएम के खिलाफ विवादित पोस्टर लगवाए गए थे जिसपर विश्व हिन्दू सेना का जिक्र किया गया था। तत्कालीन चौकी प्रभारी (संकट मोचन) गौरव उपाध्याय ने उक्त मामले में विहिसे के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया। अभियोग के अनुसार, अरुण पाठक की पत्नी समेत अन्य सम्बंधियों पर भी कार्रवाई की गई थी। साथ ही सामाजिक सौहार्द्र को खराब करने का आरोप लगाया गया था।
उधर, बातचीत में अरुण पाठक ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मुझसे और मेरे परिवार से व्यक्तिगत रंजिश के तहत कई बार प्रताड़ित किया है। संवैधानिक भारत देश में मैं माननीय अदालत का सम्मान करता हूँ। इसलिए पूरा विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ वाराणसी न्यायालय ने 50 हजार के बंधपत्र के साथ ही दो अन्य प्रतिभू का आदेश जारी कर अरुण पाठक की जमानत याचिका मान ली है। साथ ही यह आदेश दिया है कि अरुण पाठक उक्त प्रकरण के विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे और न्यायालय के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।