आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। पवई ब्लाक क्षेत्र के सलारपुर गांव निवासी शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा लोकायुक्त के समक्ष परिवाद दाखिल कर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ से चयनित अभ्यर्थी को फर्जी डिस्पैच नम्बर डालकर आदेश निर्गत कर वेतन भुगतान करने के सम्बंध रिपोर्ट मांगी है।
पीड़ित शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी को फर्जी डिस्पैच नम्बर डालकर आदेश निर्गत कर वेतन भुगतान करने के विरुद्ध लोक आयुक्त लखनऊ में परिवाद दाखिल कर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्र, उमेश कुमार त्रिपाठी व अन्य के विरुद्ध शिकायत की गयी। उन्होने बताया कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में जिला विद्यालय निरीक्षक को नियुक्ति की अनुमति व वेतन भुगतान करने का अधिकार कभी रहा ही नहीं। लोक आयुक्त लखनऊ के द्वारा मण्डलायुक्त आजमगढ़ को आजमगढ़ जनपद के किसी अधिकारी से जांच न कराकर अन्य जनपद के अधिकारी से तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर प्रकरण की जांच कराने का निदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में मण्डलायुक्त आजमगढ़ द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मऊ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है जांच समिति द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मण्डल से सभी आरोपियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अवगत कराने का निदेश दिया गया है।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार