हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगतपट्टी गांव में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 101500 रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी।

बिलरियागंज थाना अंतर्गत खानपुर भगत पट्टी गांव निवासी विवेक सिंह पुत्र स्व. रामानुज सिंह ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी कि 02.04.2020 को अभियुक्तगण राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह, सत्य नारायन सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगतपटटी थाना बिलरियागंज द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाईसेंसी बन्दूक से गोली मारकर मेरे पिता रामानुज की हत्या कर दिया गया तहरीर के आधार पर अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए जिसके क्रम में 31.07.2025 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह एवं सत्यनारायण सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगत पट्टी थाना बिलरियागंज को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपए के अर्थ से दंडित किया गया।
रिपोर्ट-बबलू राय

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