आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास तथा साढे सैंतीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रामनरायन ने सोमवार को दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 अप्रैल 2017 की सुबह नाबालिग किशोरी खाना बना रही थी। परिवार के बाकी लोग काम करने के लिए खेत पर गए थे।तभी घर में पीड़िता को अकेली जान कर गांव का ही अंगद यादव घर में घुस गया तथा पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर करने पर वह वहां से भाग निकला।पीड़िता के घर वालों ने जब इसका उलाहना अंगद के घर वालों को दिया तब अंगद और उसके साथियों ने पीड़िता के भाई को बुरी तरह से मारा-पीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अंगद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंगद को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा साढ़े सैंतीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-सुबास लाल