किशोरी का अपहरण करने के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी दीना सिंह निवासी जियासड़ थाना मेंहनगर की रिश्तेदारी है। आरोपी दीना सिंह जब अपनी रिश्तेदारी में आता था तब गांव की सत्रह वर्षीया पीड़िता से बातचीत करता था। इसी परिचय का लाभ लेकर 9 अप्रैल 2002 को आरोपी दीना पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह पटेल ने पीड़िता के पिता समेत छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीना सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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