किशोरी से छेड़खानी के तीन दोषियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायन ने मंगलवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता किशोरी 5 जनवरी 2015 की शाम लगभग सात गांव के एक दुकान से सामान लेकर घर वापस आ रही थी, तभी गांव के विजय, प्रदीप, अनिल तथा एक नाबालिग किशोर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी की। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपियों में एक के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विजय, प्रदीप तथा अनिल को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर सभी आरोपियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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