तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दलित की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जब कि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के जज कमलापति प्रथम ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम दुलार निवासी उसरगांवा थाना बरदह का भतीजा राजेंद्र 22 अक्टूबर 2003 की रात अपनी कोठरी में बेटे के साथ सो रहा था। रात लगभग दस बजे गोली चलने की आवाज सुनकर वादी मुकदमा राम दुलार जब वहां पहुंचा तो देखा कि गांव के राणा प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह मनीष कुमार सिंह ने राजेंद्र को गोली मार कर गांव वालों को जाति सूचक गालियां देते हुए भाग रहे हैं। पुलिस को दिए बयान में रामदुलार ने बताया कि गांव के अदालत राम ने इस घटना की साजिश की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद, एडीजीसी आलोक त्रिपाठी और इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने वादी मुकदमा समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राणा प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह तथा मनीष सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत राम को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने जुमार्ने की आधी राशि मृतक राजेंद्र के परिवार वालों को देने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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