आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। थाना सिधारी में हत्या के मामले में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को शनिवार को सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर-6, आजीवन कारावास व 40 हजार रूपया जुर्माना लगाया गया है।
विगत 6 मार्च 2004 को वृजपति तिवारी पुत्र सुखरन तिवारी निवासी भदुली थाना सिधारी ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि वादी बृजपति (मृतक) भदुली बाजार जाते समय विपक्षी बलिराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, विमल तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, अजय पुत्र बलिराम तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी ने पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परिक्षित हुए है। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर- 6, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बलिराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, विमल तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, अजय तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार