दुष्कर्म के तीन आरोपियों को दस वर्ष की सजा

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। थाना मुबारकपुर में दुष्कर्म के 3 आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्तों को 10 वर्ष की कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
बीते 7 दिसम्बर 2000 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना मुबारकपुर पर शिकायत किया कि विपक्षी तैय्यब पुत्र मारूफ, अफरोज पुत्र मारूफ व मुफरान पुत्र मुल्तान निवासी लोहरा तकिया थाना मुबारकपुर द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया गया था। उक्त के क्रम में विशेष न्यायाधीश (एससी, एसटी एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त तैय्यब पुत्र मारूफ, अफरोज पुत्र मारूफ, मुफरान पुत्र मुल्तान निवासी लोहरा तकिया थाना मुबारकपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रिपोर्ट-मनीष श्रीवास्तव

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