आरोपी को दस माह की सजा व अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा अवैध असलहा रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 माह 23 दिवस कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जय प्रकाश पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राधे श्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 1 अदद नाजायज तमन्चा व 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 2 अदद चोरी का मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए।
मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-10 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राधे श्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 माह 23 दिन का कारावास एवं 2,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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