जनपद में धारा 144 लागू

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया है कि जनपद में 15 जनवरी को मकर संक्रान्ति एवं 26 जनवरी को गणत्रंत दिवस तथा बसन्त पंचमी एवं 5 फरवरी, को मो. हजरत अली का जन्म दिवस तथा सन्त रविदास जयन्ती एवं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मानाया जाना है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 अधिसूचना जारी किया गया है, जो 5 जनवरी से प्रभावी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन, आगमन के लिए भारत सरकार के कोविड़-19 के दिशा-निर्देश पुनरीक्षित दिशा-निर्देश का अनुपालन कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाईस्कूल, इण्टर की परीक्षा सम्भवतः फरवरी मे करायी जानी है।

इस सम्बंध में शासनादेश द्वारा धरना प्रदर्शनों, जुलूसों, आन्दोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
उक्त के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।

रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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