आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि विकास खण्ड मेंहनगर की ग्राम पंचायत कम्हरिया में संचालित अस्थायी गोआश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों में से 5 गोवंश की मृत्यु की घटना संज्ञान में आयी है। राम उदरेज यादव उपायुक्त श्रम रोजगार एवं प्रभारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा.अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से जांच कर आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी। प्राप्त आख्या के आधार पर जिलाधिकारी ने सेक्रेटरी सहित कईयों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की है।
क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी के अनुसार 3 गोवंश 7 जुलाई की देर शाम तथा दो गोवंश 8 जुलाई को प्रातःकाल मृत होना बताया गया। मृत्यु का कारण गौशाला में समुचित रख-रखाव का अभाव एवं अधिक उम्र होने के साथ-साथ कमजोर स्थिति में रहने के कारण गोवंशों की मृत्यु होने की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गयी।
जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मृतक गोवंशों के शव निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब किया गया है। ग्राम पंचायत कम्हरिया में कार्यरत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी विशाल चन्द्रा द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों की देख-रेख में घोर लापरवाही बरती गयी एवं प्रधान सोनिया पत्नी मतलूब अंसारी द्वारा भी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। उनके सुचारू उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण में लापरवाही बरती गयी।
उक्त मामले में क्षेत्रीय उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा.अनिल कुमार राय एवं अजीत कुमार यादव पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा नियमित रूप से गोवंशों के स्वास्थ्य परीक्षण आदि की कार्यवाही में भी घोर लापरवाही बरती गयी। प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी मेंहनगर श्वेतांक सिंह, जिनके पास विकास खण्ड मेंहनगर के साथ-साथ तरवां का भी प्रभार है, के शिथिल पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने की संस्तुति की गयी।
प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी कम्हरिया विशाल चन्द्रा को निलम्बित कर दिया गया है। प्रधान सोनिया के खिलाफ पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धारा के अधीन कार्यवाही संस्थित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त डा.अनिल कुमार राय उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं अजीत कुमार यादव पशुधन प्रसार अधिकारी खरगपुर के खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की गयी है। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी मेंहनगर को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी है।
रिपोर्ट-सुबास लाल