आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, व समस्त तहसील मुख्यालय पर आगामी 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जय प्रकाश पाण्डेय ने प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
श्री पाण्डेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन में जनपद में आयोजित होने वाली लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यह प्रचार वाहन आम जन मानस के बीच लोक अदालत से निस्तारित होने वाले मामलों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किये जा सकते हैं, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों के विरूद्ध अपील नहीं होती है तथा लोक अदालत में किसी पक्ष की हार व जीत नहीं होती है। प्रचार वाहन जनपद न्यायालय से होते हुए कलेक्ट्रेट, तहसील सदर, विकास भवन, नगर पालिका, बस स्टैण्ड इत्यादि स्थानों से होकर आम जन मानस को जागरूक करेगा। नोडल अधिकारी लोक अदालन संतोष कुमार यादव ने 13 सितम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में विस्तार से बताया।
रिपोर्ट-सुबास लाल