सृष्टिमीडिया आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के ग्राम माहुल में अपमिश्रित, जहरीली शराब के सेवन से हुयी मौत से सम्बन्धित अभियुक्त रंगेश यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी सम्पत्ति को प्रशासन के निर्देश पर कुर्क किया गया।
जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत से सम्बंधित अभियुक्त रंगेश यादव की सम्पत्ति को प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया। थाना अहरौला पर पंजीकृत मुकदमा में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रंगेश यादव पुत्र बजरंगी यादव, निवासी परतहिया, खुटहन, जनपद जौनपुर द्वारा अपने नाम आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी है। अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपमिश्रित अंग्रेजी व देशी जहरीली शराब बेचकर जघन्य अपराध किया । इसके द्वारा नकली बारकोड, लेबल, रैपर लगाकर अपमिश्रित, जहरीली शराब का विक्रय कर आम जनता के लिए जीवन भय उत्पन्न किया जाता रहा। अभियुक्त रंगेश उपरोक्त के विरूद्ध 25 जुलाई को रासुका के तहत कार्यवाही की गयी है तथा थाना अहरौला व फूलपुर में कुल 5 मुकदमें पंजीकृत है।
अभियुक्त रंगेश द्वारा अर्जित धनराशि से क्रय की गयी कुल सम्पत्ति का वर्तमान वर्तमान मार्केट वैल्यू- 2 करोड़ 68 लाख 59 हजार रूपये है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर, 3 अगस्त को तहसीलदार फूलपुर, एवं प्रभारी निरीक्षक अहिरौला रूद्र भान पाण्डेय द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क किया गया। इस मौके पर डुगडुगी पिटवाकर मुनादी करायी गयी।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव