आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 पाक्सो के तहत अध्यापकों के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गयी। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पुलिस निर्देशक डा. रामकृष्ण सावरकर थे। गोष्ठी का मुख्य उदेश्य बाल यौन अपराध के बारे में सभी को जागरुक करना था।
संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के समय में हर बच्चे की सुरक्षा करना हम सभी की नैतिक एवं वधिक जिम्मेदारी है। उन्होने बताया कि पाक्सो एक्ट के तहत 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी प्रकार का उत्पीड़न इस कानून के दायरे में आता है। यह अधिनियम लड़के व लड़कियों को समान रुप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग-अलग सुरक्षा निर्धारित की गयी है। इसका मुख्य उदेश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उसका कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होने कहा कि इस तरह की घटना की शिकायत करने के लिए अभिभावक, अध्यापक एवं छात्र किसी भी प्रकार का संकोच न करें। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद नोमान ने उनका अभिवादन स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम का ंसंचालन शेख अब्दुल्लाह ने किया। इस मौके पर विद्यालय की संयोजिका ऋचा मिश्रा एवं विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रही।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार