आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पूर्व सांसद उमाकान्त यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी करोड़ों की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया।
थाना दीदारगंज में पंजीकृत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त उमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव, निवासी चकगंज अलीशाह (सरावॉ) थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से ग्राम कटार, परगना माहुल तहसील फूलुपर में स्थित गाटा सं0- 1013ग मी. रकबा 0.017 हे. सम्पूर्ण, जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा सं0-1011, 1012 अशोक आदि, दक्षिण गाटा सं0-1014 कल्पनाथ आदि, पूरब सीमा ग्राम बिलारमऊ स्थित सड़क पोख्ता से 4 मीटर, पश्चिम गाटा सं0-1013 का शेष भाग है, तथा मूल्यांकन रुपया 13,60,000 मात्र है। ग्राम भोरमऊ, परगना माहुल, तहसील फूलुपर में स्थित गाटा सं0- 973 रकबा 0.183 हे0 अंश के अनुसार, जिसकी चौहद्दी आबादी है तथा मूल्यांकन रू0 2,18,400 मात्र है। इसके अतिरिक्त फूलपुर व अन्य स्थानों पर अर्जित की गयी जमीन उक्त समस्त भूखण्ड अभियुक्त उमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति के नाम दर्ज एवं कब्जा है। उक्त वर्णित सम्पत्तियों अभियुक्त उमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव, निवासी चकगंज अलीशाह (सरावॉ), थाना दीदारगंज, द्वारा अपने नाम आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी है। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने धारा-14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्तियों का कुल मूल्यांकन रुपया 1,01,81,500 को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है।