आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी निरीक्षक, विवेचक, थाना जीयनपुर की आख्या के आधार पर अवगत कराया गया है कि यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर से संबंधित कुख्यात अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह, निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर, द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह व अंकिता सिंह पत्नी उमेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से ग्राम छपरा सुल्तानुपर भारत गैस एजेंसी दिलाया गया है। उक्त गैस एजेंसी का भवन, गोदाम गाटा सं0-919/0.812 हे0 में से 0.091 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है, जिसके उत्तर पक्की सड़क, दक्षिण चक उमेश, पूरब व पश्चिम चक राजेश का है। भवन, गोदाम की कीमत लोक निर्माण विभाग द्वारा 8,09,000 रुपया निर्धारित की गयी है।
उक्त विवरण से प्रथम दृष्ट्या यह पुष्ट होता है कि उक्त वर्णित सम्पत्ति अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह के आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके सृजित की गयी है, जिसे धारा-14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा।
जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने उक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि तहसीलदार सगड़ी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर संयुक्त रूप से उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सगड़ी को उक्त सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है।