स्थगन आदेश के बाद हो रहे कार्य को पुलिस ने रोका

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माहुल आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अहरौला थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गाँव में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के अनुपालन में पुलिस ने एक पक्ष द्वारा कराए जा रहे निर्माण को रोक दिया, और दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर न्यायालय में चल रहे वाद के फैसले तक जमीन पर यथास्थित बनाये रखने के लिए निर्देशित किया।
अहरौला थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गाँव निवासी रण बहादुर सिंह और दिनेश विश्वकर्मा व रामजन्म विश्वकर्मा के मध्य दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के अपर जज सिविल जज जूनियर डिविजन के न्यायालय में गाटा संख्या 148 रकबा 742एयर का वाद विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा मुकदमे की अंतिम तिथि तक स्थगन आदेश दिया गया। उसके बावजूद भी दिनेश आदि द्वारा उक्त भूमि पर मंडई डाल कर कब्जा किया जा रहा था। जिसके कारण दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। सूचना पर डायल 112 की पुलिस ने वहाँ पहुंच कर जमीन पर एक पक्ष द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोक कर दोनों पक्षों को थाने बुलाया। उसके बाद थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठा कर स्थगन आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि जब तक न्यायालय द्वारा चल रहे वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है दोनों पक्ष उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करेंगे। इस संबंध में थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा का कहना है न्यायालय से स्थगन आदेश के बाद भी उक्त भूमि पर करकट रखा जा रहा था। जिसे रोकवा दिया गया है और दोनों पक्षों को न्यायालय के आदेश का सम्मान करने की नसीहत दी गई है।
रिपोर्ट-श्यामसिंह

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