दस वर्ष से कम सेवा होने पर पेंशन देय नहीं

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी के मार्ग-निर्देशन में ज़िला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को अन्तिम दिन नेहरू हाल के सभागार में सरकारी कार्यालयों में सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट कार्यालय, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारियों व उनके पटल सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया।
मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चन्द ने उत्तर प्रदेश प्रोक्योर मैनुअल एवं अन्य सुसंगत नियमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने बताया कि जो सामग्री अथवा सेवाएं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय नही की जा सकती हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंटमैनुअल के गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। उन्होने ई-टेंडर, अर्नेस्ट मनी, लिकिडिटी डैमेज, ज़ेम-पोर्टल पर वस्तुयें क्रय के बारे मे विस्तार से बताया।
घनश्याम लाल श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सामुहिक बीमा, सामान्य भविष्य निधि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने अधिवर्षता, सेवानिवृत्त अशक्तता, अनुपूरक व पारिवारिक पेंशन के बारे में भी विस्तार से बताया। पेंशन के बारे में बताया कि सेवानिवृत्ति के समय किसी भी सरकारी कर्मचारी को 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन यानि आहरित वेतन का 50 प्रतिशत देय है। सेवानिवृत्त के प्रकरण में 10 वर्ष से कम सेवा होने पर पेंशन देय नही है। सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी के बारे में उन्होने बताया कि इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रू0 है। पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में बताया कि प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य है कि वह अपनी पेंशन के एक भाग को जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन राशि की 40 प्रतिशत से अधिक नही होगी, राशिकरण कर सकता है। जो पीपीओ निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि के लिए एसपी पांडेय ने रास्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बारे में विस्तार से बताया। कोई कर्मचारी एनपीएस के टीयर-1 के खाते से सेवाकाल में 3 बार धनराशि निकाल सकता है। सेवानिवृत्त होने पर इस खाते से 60 प्रतिशत कर्मचारी, आश्रितो को भुगतान होगा। शेष 40 का प्रतिशत निवेश पेंशन हेतु किया जायेगा।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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