फूलपुर आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। बिजली बिल राहत योजना के प्रचार प्रसार के लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी नगर से लेकर गांव तक पहुंचकर उपभोक्ताओं से संपर्क करने में लगे हैं। एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 फीसदी छूट के साथ ही विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व में 50 प्रतिशत छूट के साथ ही मुकदमें से छुटकारा भी मिलेगा। यह योजना तीन चरणों में चलेगी, लेकिन उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ प्रथम चरण में मिलेगा।
इस योजना का लाभ घरेलू 2 किलोवाट और वाणिज्यिक एक किलोवाट तक के नेवर पेड और लांग अनपेड उपभोक्ता ले सकते हैं। प्रथम चरण की शुरुआत एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा।
योजना में शामिल होने के लिए पंजीकरण के समय 2000 रुपया जमा करना होगा। एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पिछला बकाया 750/500 की आसान किश्त में भी जमा किया जा सकता है। सामान्य से अधिक बिल पर औसत भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। विद्युत चोरी के प्रकरणों में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत की छूट के साथ ही मुकदमें से छुटकारा मिलेगा। एकमुश्त भुगतान करने पर प्रथम चरण में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 20 प्रतिशत एवं तृतीय चरण में 15 प्रतिशत की मूलधन में छूट मिलेगी। वहीं 750 रुपये की मासिक भुगतान पर तीनों चरणों में 10 प्रतिशत की छूट और 500 रुपये के मासिक भुगतान पर तीनों चरणों में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
उपखण्ड अधिकारी भूप सिंह ने बताया कि विद्युत वितरण खण्ड फूलपुर के उपखण्डों फूलपुर, पवई, माहुल और मार्टीनगंज में योजना के तहत व्यापक प्रचार प्रसार चल रहा है। उपभोक्ता पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
रिपोर्ट-मुन्ना पाण्डेय