चंदौली के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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वेतन रोकते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

जौनपुर (सृष्टि मीडिया)। जिला अदालत ने हत्या के मामले में विवेचक रहे चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में तैनात वर्तमान डिप्टी एसपी अनिरूद्ध सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंटी जारी किया है। न्यायालय ने चंदौली के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर करें। तय तारीख पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने डीजीपी और रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट को भी सूचित करने का आदेश दिया है। दरअसल, जौनपुर के जफराबाद थानाक्षेत्र में हुए नमिता केसरवानी हत्याकांड के प्रकरण में स्टेट बनाम विकास प्रताप में प्रयागराज हाईकोर्ट द्वारा मामले का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया गया है।

मुकदमे की विवेचना का मामला

जानकारी के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र में हुए नमिता केसरवानी हत्याकांड के मुकदमे की विवेचना चंदौली में वर्तमान डिप्टी एसपी अनिरूद्ध सिंह ने किया था। विवेचक की जिरह के लिए कोर्ट में पत्रावली चल रही थी। लेकिन पिछले कई तारीखों पर विवेचक न्यायालय में गवाही देने उपस्थित नहीं हुए। गवाही देने उपस्थित न होने पर न्यायालय ने आदेश दिया कि वर्ष 2010 का हत्या का मामला होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में आता है। विवेचक के गवाही देने न आने के कारण मुकदमे के निस्तारण में देरी हो रही है। ऐसे में कोर्ट में अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस और वारंट जारी किया था।

गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए

अवमानना नोटिस जारी होने के बावजूद जब डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह जब कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर नहीं हुए। तब अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने चंदौली के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि अग्रिम आदेशो तक उनका वेतन रोकते हुए 17 फरवरी को हाजिर करें। नियत तिथि पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने डीजीपी और रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट को भी सूचित करने का आदेश दिया है।

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