आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र रामरेखा यादव निवासी शिसवा हैदराबाद थाना मेंहनगर को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विपक्षी सुभाष यादव पुत्र रामरेखा यादव निवासी शिसवा हैदराबाद थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा रास्ते में नन्दलाल राम पुत्र श्याम केर राम को गाली गलौज, जान से मारने की नियत से अपने कट्टे से फायर कर दिया जिससे नन्दलाल की मृत्यु हो गयी थी। जिसमें नामजद अभियुक्त सुभाष यादव के विरूद्ध थाना मेंहनगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में पुलिस द्वारा चार्टशीट दाखिल की गयी। जिसके क्रम में 30 जून को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र रामरेखा यादव निवासी शिसवा हैदराबाद थाना मेंहनगर को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार