होली पर चार मार्च को मदिरा की दुकाने रहेंगी बंद

शेयर करे

आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रवीन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है कि होली के पर्व पर 4 मार्च (रंग के दिन) दिन बुधवार को सायं 5 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शाप, भांग, ताड़ी की फुटकर दुकानें एवं बार व मॉडलशाप तथा समस्त थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायें। इस बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
रिपोर्ट-सुबास लाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *