आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया।
देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज कस्बे में 4 फरवरी 2020 की शाम सुमित गुप्ता की बारात निकल रही थी। जब बारात मसीरपुर के निकट एक अस्पताल के सामने पहुंची तब दो अज्ञात बाइक सवारों ने दूल्हे सुमित गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुमित गुप्ता की जिससे शादी तय हुई थी उस लड़की के प्रेमी अमित कुमार सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर निवासी कटघर लालगंज तथा शाह कमर निवासी बनारपुर थाना देवगांव ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अंजली गुप्ता, सुषमा गुप्ता, हरिशचंद्र गुप्ता, सब इंस्पेक्टर त्रिभुवन सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार मिश्रा, डा.एफएम सिद्दीकी, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, आकाश गुप्ता उर्फ विक्की गुप्ता, लाल बहादुर, इंस्पेक्टर विमलेश कुमार मौर्य तथा अपिन कुमार साहनी को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमित सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर तथा शाह कमर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार