आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दलित की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 77 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एससी/एसटी कोर्ट के जज कमलापति ने सोमवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 मार्च 2003 की रात अतरौलिया थाना क्षेत्र के मड़ोही गांव में वादी मुकदमा हरिराम के पुत्र मनोज कुमार तथा कपिलदेव सड़क पर स्थित मकान पर सोने गए। तभी रात लगभग 12 बजे नरेंद्र यादव निवासी मड़ोही, संजय यादव निवासी मदियापार तथा रोशन राजभर निवासी अकबेलपुर वहां पर आए और मकान में लगे पीसीओ मशीन वगैरह को फेंक दिया। तीनों हमलावरों ने मनोज तथा कपिलदेव को गोली मार दी। इस हमले में कपिलदेव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने वादी मुकदमा हरिराम, मनोज कुमार, डा. ओमप्रकाश श्रीवास्तव, डा. राम प्रकाश, थानाध्यक्ष रमेश यादव, कांस्टेबल रामअचल, सीओ डा. बृजेश कुमार, उपनिरीक्षक जनार्दन यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नरेंद्र यादव, संजय यादव तथा रोशन राजभर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 77 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार