आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा सास को आठ साल कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला अपर जिला जज कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव ने सोमवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रवीण सिंह निवासी ठेहुना, थाना नंदगंज, जिला गाजीपुर की बहन सरिता की शादी 3 जून 2017 को पुनीत सिंह निवासी बेला, थाना मेहनाजपुर के साथ हुई थी। शादी में दहेज की मांग को लेकर ससुराल में सरिता का शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहा। जब सरिता ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों से की, तब मायके वालों ने कई बार ससुराल वालों को समझाया। इस विषय में पंचायत भी हुई। अंततः शादी के महज तीन महीने बाद ही 28 सितंबर 2017 को पति पुनीत, सास सुभावती और ससुर राम सहाय ने पुनीता की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौराने मुकदमा आरोपी ससुर राम सहाय की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा वंश गोपाल सिंह ने प्रवीण सिंह, तहसीलदार सिंह, जमालुद्दीन, मृतका की मां, डाक्टर फूलबदन प्रसाद, उप निरीक्षक केसर यादव, कांस्टेबल आनंद कुमार पांडेय तथा सीओ रविशंकर प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति पुनीत सिंह को आजीवन कारावास तथा सुभावती देवी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-सुबास लाल