आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। वर्ष 2000 में मुबारकपुर के साड़ी व्यवसायी की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास व दस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
बीते 25 जनवरी 2000 को वादी हाजी सज्जाद हुसैन निवासी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि उसका पोता हसन अली पुत्र सैयद अली साड़ी के व्यवसाय के सिलसिले में बनारस गया हुआ था। शाम को लगभग 8 बजे उसका पोता हसन अली बनारस से मुबारकपुर लौटकर आया और पैदल रिहायशी मकान मोहल्ला हुसैनी बाग मुबारकपुर जा रहा था। रास्ते में 3 अभियुक्तों ने धारदार हथियार से हमला कर व गोली मारकर सामान व पैसा छीनकर फरार हो गए थे। इस संबंध में अभियुक्त शमीम अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कोइरियापार, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, शफीक उर्फ वाहित पुत्र अब्दुल वारी निवासी मो.पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर, व बबलू उर्फ इनामुलहक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी मो.पूरा दुल्हन, थाना मुबारकपुर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के दौरान गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था। उपरोक्त मुकदमें में गुरूवार को न्यायालय एएसजे द्वारा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये व धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष व 10 दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
रिपोर्ट-मनीष श्रीवास्तव