आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। थाना कन्धरापुर निवासिनी 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने दोष सिद्ध पाने पर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
बीते 9 फरवरी 2021 को थाना कंधरापुर की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की 7 वर्षीया पुत्री के साथ विपक्षी शक्तिमान पुत्र पतिराम निवासी थाना कंधरापुर द्वारा दुष्कर्म किया गया। जिसके संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया था। 11 फरवरी 2021 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शक्तिमान को गिरफ्तार कर चालान किया गया था। उपरोक्त मुकदमें में 5 गवाह परीक्षित हुए। जिसके क्रम में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शक्तिमान को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार