बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को जिला कारागार, में अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ धनंजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में उपस्थित बन्दियों से वार्ता की तथा उन्हें निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूछा।
शिविर में उपस्थित बन्दियों ने बताया कि उनके मुकदमों की पैरवी हेतु उनके पास अधिवक्ता है तथा उनके स्वास्थ्य अनुरूप भोजन व दवा, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला कारागार, में निरूद्ध बन्दियों से उनकी परेशानी के बारे में पूछा गया एवं जिस पर सचिव ने जेल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बन्दियों की समस्याओं का निस्तारण करायें। इस दौरान सचिव ने कहा कि ऐसे बन्दी जो अत्यन्त गरीब है, जिनका कोई पैरोकार नही है, ऐसे बन्दी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। जेल में निरुद्ध बन्दी कमरूद्दीन, रिजवान, परवेज आलम, योगेन्द्र पाण्डेय, राम सिंह चौहान, अखिलेश द्वारा बतायी गयी विधिक समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस मौके पर जेलर रामनरेश गौतम, डिप्टी जेलर अंकित तथा जेल के अन्य कर्मचारीगण व अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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