पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जनपद के श्रीमती परमा देवी जायसवाल बा. जू. हाई स्कूल सरदहां बाजार आजमगढ़ के विद्यालय प्रबंधक द्वारा प्राइमरी सेक्शन में पांच अध्यापिकाओं की फर्जी नियुक्ति करके आंशिक भुगतान कराने के संदर्भ में प्रबंध समिति के सदस्य मिश्रीलाल सेवानिवृत अध्यापक द्वारा जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया गया।
मिश्रीलाल विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य द्वारा बताया गया कि सरदहां बाजार में श्रीमती तपेश्वरी देवी शिक्षा समिति सरदहां बाजार आजमगढ़ संस्था द्वारा दो विद्यालय चलाए जाते हैं।1- श्रीमती तपेश्वरी देवी इंटर कॉलेज सरदहां बाजार आजमगढ़ तथा 2-श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका जूनियर हाई स्कूल सरदहां बाजार आजमगढ़ जिस प्रबंध समिति के मिश्रीलाल जी पदेन अध्यक्ष हैं। अब तक श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका जूनियर हाई स्कूल के संस्था का चुनाव 25 अगस्त 2023 को हो जाना चाहिए था लेकिन प्रबंधन समिति ने चुनाव नहीं कराया जिसके कारण प्रबंध समिति कालातीत हो गई है और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी को नामित किया गया है।जिसके फल स्वरुप श्री जय किशन लाल गुप्त प्रबंधक /मंत्री के पद पर न रहते हुए भी यहां तक कि दिनांक 25 अगस्त 2023 से विद्यालय को कोई वेतन या नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है लेकिन विद्यालय के प्रबंधक/मंत्री द्वारा फर्जी ढंग से वर्ष 2021 में 5 अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर दिया गया इन अध्यापिकाओं का फर्जी बिल बनाकर लगभग 51000 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा वित्त एवं लेखा अधिकारी के द्वारा वेतन का भुगतान भी कर दिया गया तथा वर्तमान में पांचों अध्यापिकाओं के वेतन भुगतान की कार्यवाही चल रही है। प्रबंध समिति कालातीत होने के कारण वेतन पारित नहीं किया जा सकता शासन ने बेसिक शिक्षा अनुभाग तीन पत्रांक 1755/68 – 3- 2019 दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा यह निर्देशित कर दिया गया है कि असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की भर्ती नहीं हो सकती है। विद्यालय के भ्रष्ट श्री जयकिशन लाल गुप्त पैसा लेकर गलत ढंग से नियुक्ति करके उन्हें कार्यभार ग्रहण कराना साथ ही बेतन भुगतान कराना यह भ्रष्टकृत है। मामले को संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ से एक सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अब देखना यह है की बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मामले पर क्या कार्यवाही की जाती है।
रिपोर्ट-बबलू राय